Gold purchase limit: भारत में सोना खरीदने और उसे घर में रखना प्राचीन परंपरा का हिस्सा है. चाहे कोई खुशी का अवसर हो शादी हो, या फिर त्यौहार, सोने के आभूषणों का महत्व बहुत बढ़ जाता है. इसके अलावा, लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखते हैं क्योंकि समय के साथ सोने की कीमत में वृद्धि होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की भी एक सीमा निर्धारित की गई है? आयकर विभाग ने इस विषय पर कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है.
आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सोने की सीमा
आयकर विभाग के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए सोना रखने की सीमा अलग-अलग है. ये नियम किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलताओं से बचने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अधिक सोना न रखे.
- शादीशुदा महिलाएं: 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है.
- अविवाहित महिलाएं: 250 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है.
- पुरुषों के लिए: शादीशुदा और अविवाहित पुरुषों के पास केवल 100 ग्राम तक सोना रखने की इजाजत है.
यह सीमा बिना किसी टैक्स या कानूनी दंड के सोने को रखने की अनुमति देती है. यदि इस सीमा को पार किया जाता है, तो आयकर विभाग के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
नकद लेनदेन की सीमा
आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, सोने की खरीदारी के लिए नकद लेनदेन (Cash Transactions for Gold) की भी एक सीमा निर्धारित की गई है. अगर आप सोने की खरीदारी के लिए नकद भुगतान करते हैं, तो उसे नियंत्रित किया गया है:
- एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक नकद में सोने की खरीदारी नहीं की जा सकती. (Gold Purchase Cash Limit)
- यदि आप इस सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, अगर सोने की खरीदारी के लिए पूरा हिसाब-किताब मौजूद है, तो आपको जुर्माने से राहत मिल सकती है.
घोषित आय से खरीदी गई सोने पर टैक्स नहीं
यदि आपने सोने की खरीदारी अपनी घोषित आय (Declared Income) या कर-मुक्त आय (Tax-Free Income) से की है, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसका मतलब है कि अगर आप पहले से टैक्स का भुगतान कर चुके हैं या अपनी आय को सही तरीके से घोषित कर चुके हैं, तो आपको सोने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा. यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी आय को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करते हैं.
विरासत में मिला सोना और टैक्स
विरासत में मिलने वाले सोने पर भी कुछ टैक्स नियम लागू होते हैं. अगर आपने कोई सोना विरासत में लिया है और तीन साल तक उसे बनाए रखा है, तो जब आप उसे बेचेंगे, तो आपको 20 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ सकता है. (Tax on Inherited Gold) हालांकि, अगर सोने को तीन साल से कम समय तक रखा है, तो इस पर लघु-कालिक पूंजीगत लाभ टैक्स (Short-Term Capital Gain Tax) लागू होगा.
बिना रिकॉर्ड वाले सोने पर नियम
अगर आपके पास ऐसा सोना है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है या खरीदारी का कोई बिल नहीं है, तो यह कानूनी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसके लिए हमेशा सोने की खरीदारी करते समय *बिल और प्रमाण* (Gold Purchase Bill and Proof) रखना महत्वपूर्ण है. इससे आपको बाद में कोई समस्या नहीं होगी और आप सही तरीके से सोने को खरीदने और रखने के नियमों का पालन कर सकते हैं.
सोने पर टैक्स के अन्य प्रावधान
अगर आप सोने को बढ़ी हुई कीमत पर बेचते हैं, तो उस पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long-Term Capital Gain Tax on Gold) लागू हो सकता है. यह टैक्स तब लगाया जाता है जब आपने सोने को तीन साल या उससे अधिक समय तक रखा हो और फिर उसे बेचने का निर्णय लिया हो. यह टैक्स खासकर निवेशकों के लिए जरूरी होता है, जो सोने में निवेश करते हैं और उसके मूल्य में वृद्धि होने के बाद उसे बेचते हैं.
सोने पर टैक्स की जानकारी कैसे लें?
यदि आपको सोने पर टैक्स के नियमों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Official Income Tax Department Website) पर जा सकते हैं. वहां आपको टैक्स से संबंधित विस्तृत जानकारी, विभिन्न प्रावधान और नियमों के बारे में बताया जाएगा.