गरीब परिवारों के लिए रोडवेज बसों में 1000KM का सफर मुफ्त, बिना टिकट दिखाए कर सकेंगे सफर Haryana Happy Card Scheme

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Haryana Happy Card Scheme : हरियाणा सरकार ने सामाजिक कल्याण और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत “हैप्पी कार्ड” लॉन्च किया है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करना है. यह कदम सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए यात्रा खर्च में कटौती और उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया है.

कौन उठा सकता है हैप्पी कार्ड का लाभ? Haryana Happy Card Scheme

इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये या उससे कम है. हरियाणा के ऐसे परिवार जिन्हें “अंत्योदय परिवार” की श्रेणी में रखा गया है, इस सुविधा के लिए पात्र होंगे. अनुमान है कि 22.89 लाख परिवारों के करीब 84 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

हैप्पी कार्ड के विशेष लाभ और सुविधाएं

  1. मुफ्त यात्रा सुविधा:
    हरियाणा रोडवेज बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा.
  2. न्यूनतम शुल्क:
    लाभार्थी को हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए केवल ₹50 का शुल्क देना होगा.
  3. सरकारी सहायता:
    बाकी कार्ड की लागत, जैसे कि ₹109 का कार्ड शुल्क और ₹79 का वार्षिक रखरखाव शुल्क, हरियाणा सरकार वहन करेगी.
  4. सरकारी निवेश:
    योजना को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा ₹600 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
  5. ई-टिकटिंग प्रणाली:
    लाभार्थी ई-टिकटिंग के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकेंगे.

पात्रता मानदंड

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
  • “अंत्योदय परिवार” श्रेणी में आने वाले परिवार पात्र होंगे.
  • परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय विवरण होना जरूरी है.

आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें हैप्पी कार्ड के लिए अप्लाई?

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना बेहद आसान है. सरकार ने इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सरल बना दिया है.

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    ebooking.hrtransport.gov.in पर विजिट करें.
  2. आवेदन फॉर्म भरें:
    परिवार पहचान पत्र का नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
  3. कैप्चा कोड भरें और OTP वेरीफाई करें.
  4. लाभार्थी का चयन करें:
    आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. जिस सदस्य के लिए कार्ड बनवाना है, उसे चुनें.
  5. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:
    आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.
  6. आवेदन जमा करें:
    सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कब और कहां मिलेगा हैप्पी कार्ड?

आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के 15 दिनों बाद लाभार्थी अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम है ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

सरकार का उद्देश्य और प्रयास

हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू करके न केवल गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश की है, बल्कि उन्हें अपने कार्यस्थलों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर जाने के लिए सस्ती और सुरक्षित यात्रा की सुविधा भी प्रदान की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह योजना अंत्योदय परिवारों के लिए सशक्तिकरण और सुविधा का प्रतीक है.

योजना के प्रभाव

इस योजना से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही सरकारी बस सेवाओं का उपयोग बढ़ेगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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