हरियाणा में इन तीन मंजिला मकानों की नहीं होगी रजिस्ट्री, करना पड़ेगा ये जरूरी काम Haryana Housing Policy

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Haryana Housing Policy: हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और अन्य शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले मकानों के लिए स्टिल्ट पार्किंग (mandatory stilt parking in buildings) अनिवार्य होगी. नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है और हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. यह नियम विशेष रूप से चार मंजिला इमारतों पर लागू होगा. चाहे वह अलग-अलग फ्लैट में विभाजित हो या पूरी बिल्डिंग एक ही व्यक्ति के पास हो.

तीन मंजिला भवनों को मिलेगी छूट

प्रस्ताव के अनुसार, तीन मंजिला भवनों (three-story buildings without stilt parking) को स्वयं उपयोग के मामलों में स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी. हालांकि चार मंजिला भवनों के लिए यह अनिवार्य रहेगा.

डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर निर्माण या तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल (dust portal registration for construction) पर पंजीकरण अनिवार्य होगा. इसके बिना भवन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.

हाई कोर्ट में पहुंचा मामला

हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन की नीति को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने दावा किया है कि पंचकूला और आसपास के क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-चार (seismic zone 4 in panchkula) में आते हैं और बिना वैज्ञानिक अध्ययन के यह नीति बनाई गई है.

क्या है स्टिल्ट पार्किंग?

स्टिल्ट पार्किंग (what is stilt parking) एक प्रकार की पार्किंग है. जिसमें बिल्डिंग के आधार तल को स्तंभों पर उठाकर पार्किंग की जगह बनाई जाती है. यह शहरी क्षेत्रों में जगह के अधिकतम उपयोग का एक कुशल तरीका है.

चार मंजिला इमारतों पर क्यों जोर?

स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों (four-story buildings with stilt parking) को मंजूरी देने का मकसद शहरी इलाकों में जगह की कमी को दूर करना है. लेकिन इस कदम के लिए कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अध्ययन की जरूरत है. जो वर्तमान में नीति का हिस्सा नहीं है.

नए नियमों के संभावित फायदे

  • बेहतर पार्किंग व्यवस्था: अधिकतम जगह का उपयोग और यातायात की सुगमता.
  • सुरक्षित निर्माण: भूकंपीय क्षेत्रों के लिए विशेष डिज़ाइन की आवश्यकता.
  • शहरी विकास को बढ़ावा: बड़े शहरों में मल्टी-स्टोरी इमारतों का विस्तार.

आम जनता से मांगे गए सुझाव

नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने इन प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां (feedback on stilt parking rules) मांगी हैं. इसे लागू करने से पहले जनसुनवाई की जाएगी.

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