Haryana Kanyadan Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है. इसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी कहा जाता है. इस योजना के तहत सरकार 41,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की सहायता राशि देती है. जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी बेटियों की शादी को आसान बनाना है. यह योजना सभी जातियों और वर्गों के लिए लागू है. बशर्ते वे योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.
किसे मिलती है सहायता राशि?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली राशि परिवार की आय और उनकी विशेष स्थिति के आधार पर अलग-अलग होती है.
श्रेणी | मिलने वाली राशि |
---|---|
परिवार की आय ₹1,80,000 से कम हो. | ₹41,000 |
लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो. | ₹41,000 |
दोनों (लड़का और लड़की) दिव्यांग हों. | ₹51,000 |
विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियां और अनाथ लड़कियां. | ₹51,000 |
अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी (DNT), टपरीवास. | ₹71,000 |
योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:
- निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए.
- समय सीमा: शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है.
- श्रेणियां: अनुसूचित जाति, बीपीएल परिवार, दिव्यांग, विधवा और निराश्रित महिलाएं योजना के अंतर्गत आती हैं.
आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- परिवार पहचान पत्र
- मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया गया है. निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन किया जा सकता है:
- सरकारी वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा सरकार की आधिकारिक विवाह पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन करें.
- रजिस्ट्रेशन करें: यदि आप पहली बार पोर्टल पर आ रहे हैं. तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.
- मैरिज पंजीकरण: पहले विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें.
- योजना का चयन करें: पंजीकरण के बाद “विवाह शगुन योजना” का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
- आवश्यक जानकारी भरें: अपनी पात्रता के अनुसार श्रेणी (जाति, बीपीएल, दिव्यांग) चुनें और संबंधित जानकारी भरें.
- ओटीपी सत्यापन: आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. इसे दर्ज कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें.
- आवेदन सबमिट करें: आवेदन जमा करें और इसकी रसीद को सुरक्षित रखें.
सहायता राशि का वितरण
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार 30 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है.
योजना के लाभ
- आर्थिक राहत: गरीब परिवारों को बेटी की शादी के खर्च से राहत मिलती है.
- सामाजिक सशक्तिकरण: यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है.
- सरल प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने इसे सभी के लिए आसान बना दिया है.
- हर वर्ग के लिए उपलब्ध: यह योजना सभी जातियों और वर्गों के लिए लागू है.
सरकार की पहल से महिलाओं को मिला सहारा
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने हरियाणा में बेटियों की शादी को लेकर कई परिवारों की आर्थिक चिंता को दूर किया है. यह योजना न केवल गरीब परिवारों की मदद करती है. बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है.