बीमा क्लेम लेट होने पर किसानों को मिलेगा 12% ब्याज, खुशी से झूम उठे किसान PM Fasal Bima Yojana

WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करे Join Now

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रभावशाली पहल है. इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा कवच मिलता है.

सैटेलाइट तकनीक से होगा फसल नुकसान का आकलन

अब फसल नुकसान का आकलन सैटेलाइट आधारित तकनीक (satellite-based crop loss assessment) के जरिए किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में इस बारे में घोषणा की. यह प्रक्रिया क्रॉप कटिंग के पारंपरिक मैन्युअल तरीके (manual crop cutting process) की तुलना में ज्यादा सटीक और तेज होगी.

बीमा क्लेम पर 12% ब्याज की घोषणा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत यदि कोई बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान समय पर नहीं करती है तो उसे 12% ब्याज के साथ क्लेम राशि (insurance claim with interest) का भुगतान करना होगा. यह निर्णय किसानों के लिए राहतभरा साबित होगा.

अब तक 4 करोड़ किसानों को मिला लाभ

पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक 4 करोड़ किसानों (benefits to 4 crore farmers) को फायदा पहुंचाया गया है. 14 करोड़ किसानों ने इस योजना में आवेदन किया, जिसमें 602 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीमित (insured crop area under PMFBY) किया गया. किसानों को 17 हजार करोड़ रुपये बीमा क्लेम के रूप में दिए गए हैं.

रबी फसलों के लिए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

किसान अब 10 जनवरी 2025 तक अपनी रबी फसलों का बीमा (extended date for Rabi crop insurance) करा सकते हैं. यूपी के किसानों के लिए यह तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है. किसान गेहूं, चना, सरसों, मसूर जैसी फसलों का बीमा करा सकते हैं.

कितना प्रीमियम देना होगा किसानों को?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 1.5% (1.5% premium for crop insurance) प्रीमियम देना होगा. उदाहरण के लिए, सरसों की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित धन 31,460 रुपये है, जिसका प्रीमियम 417.9 रुपये होगा. इसी तरह गेहूं सिंचित फसल के लिए 559.35 रुपये प्रीमियम देना होगा.

कैसे करें फसल बीमा योजना के लिए आवेदन?

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (apply online for PMFBY) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन करें. यदि समस्या हो तो 14447 हेल्पलाइन नंबर (helpline for crop insurance application) पर संपर्क करें. किसान सीएससी सेंटर या बैंक शाखा के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और खेत के कागजात (documents required for PMFBY) की आवश्यकता होती है. यह दस्तावेज जमा करके किसान आसानी से अपनी फसलों का बीमा कर सकते हैं.

केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी तत्काल भुगतान

केंद्र सरकार ने बीमा क्लेम में केंद्र की हिस्सेदारी (immediate payment for crop insurance claims) को तत्काल देने की बात कही है. राज्यों से भी किसानों के हित में ऐसा ही करने का अनुरोध किया गया है.

किसानों के लिए क्यों जरूरी है यह योजना?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, या अन्य कारणों से हुए फसल नुकसान (protection against crop loss) से सुरक्षा प्रदान करती है. कम प्रीमियम पर यह योजना किसानों के आर्थिक संकट को कम करने में मदद करती है.

Leave a Comment