Married Couples: पंजाब सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है. यह योजना 1986-87 में शुरू हुई थी. शुरुआत में विवाहित जोड़ों को 15,000 रुपये दिए जाते थे. जिसे 2004 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया. केंद्र सरकार ने 2017 में यह राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दी थी. लेकिन पंजाब में इसे लागू करने में समय लग गया.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से मिलेगी सुविधा
पहले लाभार्थियों को भुगतान के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था. लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (online payment facility) शुरू कर दी गई है. इससे आवेदन करने वाले जोड़ों (Married Couples) को सरकारी कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
लंबित आवेदनों की समस्या
राज्य में 2018-19 से अब तक (दिसंबर 2024) लगभग 3000 आवेदन लंबित (pending applications) हैं. हर साल विभिन्न जिलों से करीब 500 नए आवेदन आते हैं. योजना के लिए 2021 में केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण यह ठप हो गई थी. अब सरकार ने लंबित आवेदनों को निपटाने का फैसला किया है. जनवरी 2025 तक सभी लंबित आवेदन निपटा दिए जाएंगे.
योजना का बजट और राज्य सरकार का योगदान
अंतरजातीय विवाह योजना को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर लागू किया जाता है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से फंड नहीं मिलने के बावजूद इस योजना को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया है. इससे उन विवाहित जोड़ों (Married Couples) को राहत मिलेगी जो वर्षों से अपने भुगतान का इंतजार कर रहे थे.
योजना के उद्देश्य और लाभ
यह योजना समाज में जातीय भेदभाव (eradication of caste discrimination) को समाप्त करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. इसके तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- विवाह प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आवेदन पत्र
आवेदनकर्ता को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म (online marriage scheme application) भरना होगा.
योजना में आ रही दिक्कतें
कई लाभार्थियों ने शिकायत की कि योजना के तहत फंड समय पर नहीं मिल रहे थे. पहले भुगतान की प्रक्रिया धीमी थी. क्योंकि लाभार्थियों को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था. अब ऑनलाइन प्रक्रिया से यह समस्या दूर हो जाएगी.
सामाजिक प्रभाव और सरकार की पहल
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है. सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि सरकार इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
जनवरी 2025 तक होंगे सभी आवेदन निपटाए
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2025 तक सभी लंबित आवेदनों को निपटा दिया जाएगा. इससे करीब 3000 परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.