Viklang Pension Yojana 2024: भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने ₹500 से ₹1000 तक की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है. यह राशि राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. सामाजिक सुरक्षा के तहत यह पहल सरकार की ओर से विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया कदम है.
विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम:
विकलांग पेंशन योजना
लाभार्थी:
विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है.
आयु सीमा:
18 से 59 वर्ष.
आय सीमा:
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होना चाहिए.
मासिक पेंशन राशि:
₹500 से ₹1000 (राज्य के अनुसार भिन्न).
आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से.
योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
- विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए.
- आवेदक 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए.
- आवेदक सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- आयकर दाता योजना का लाभ नहीं ले सकता.
- आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
- डीबीटी के माध्यम से राशि प्राप्त करने के लिए सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
चरण 2: पंजीकरण करें
- “पेंशन हेतु आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें.
- विकलांग पेंशन योजना का चयन करें.
चरण 3: जानकारी भरें
- आवेदन फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, विकलांगता प्रतिशत, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें.
चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें
- योजना से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें.
चरण 5: OTP सत्यापन
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को OTP के माध्यम से सत्यापित करें.
चरण 6: सबमिट करें
- सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म जमा करें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं तो ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है:
- नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय या पंचायत भवन में जाएं.
- विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें.
- दस्तावेज अटैच करें और संबंधित अधिकारी को जमा करें.
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपको पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी.
योजना के फायदे
- आर्थिक सहायता: विकलांग व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करना.
- स्वावलंबन: इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.
- सीधे खाते में पैसा: डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है.
- सरल प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है.
- सभी राज्यों में लागू: यह योजना पूरे भारत में लागू है. जिससे हर राज्य के पात्र लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं.
योजना में आवेदन करने के बाद क्या करें?
आवेदन जमा करने के बाद आपको अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहना चाहिए. आप अपने आवेदन का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
- “स्टेटस चेक” विकल्प पर क्लिक करें.
- लॉगिन करें.
- आवेदन नंबर डालें.